फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर अब नहीं लगेगा कोई चार्ज! DGCA का बड़ा फैसला, नाम में सुधार भी हुआ फ्री

MoneySutraHub Team

 flight ticket cancellation charges: हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! DGCA के नए नियमों के तहत अब 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। जानिए रिफंड और नाम बदलने के नए नियम।

flight ticket cancellation charges
 


नई दिल्ली: हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम टिकट बुक तो कर लेते हैं, लेकिन ऐन मौके पर प्लान बदल जाने पर कैंसिलेशन चार्ज (Cancellation Charge) के नाम पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया है।


48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर 0 चार्ज


DGCA के नए और संशोधित नियमों के मुताबिक, अगर आपने कोई फ्लाइट टिकट बुक की है और किसी वजह से उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर ऐसा करने पर आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।


हालांकि, यात्रियों को यह ध्यान रखना होगा कि यह नियम तभी लागू होगा जब टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया गया हो। यह कदम यात्रियों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।


नाम की गलती सुधारना अब हुआ फ्री


अक्सर जल्दीबाजी में टिकट बुक करते समय यात्री के नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाती है, जिसे सुधारने के लिए एयरलाइंस मोटा चार्ज वसूलती थीं। नए नियमों के तहत, अगर टिकट बुक करने के 24 घंटे के भीतर आप नाम में हुई गलती को सुधारते हैं, तो इसके लिए आपसे कोई भी अतिरिक्त शुल्क (Extra Charge) नहीं लिया जाएगा।


14 दिन में मिलेगा रिफंड


अगर आपने अपना टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुक किया है, तो भी घबराने की बात नहीं है। DGCA ने साफ कर दिया है कि रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी। एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे 14 वर्किंग डेज (Working Days) के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी करें। इसका मतलब है कि अब रिफंड के लिए यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।


मेडिकल इमरजेंसी में भी राहत


DGCA ने मेडिकल इमरजेंसी को लेकर भी नियमों को नरम किया है। अगर कोई यात्री मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपनी यात्रा रद्द करता है, तो उसे रिफंड पाने में कोई परेशानी नहीं होगी।


आपको बता दें कि DGCA ने यह सख्त कदम यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और दिसंबर 2025 में इंडिगो (IndiGo) की उड़ानों में हुई समस्याओं को देखने के बाद उठाया है। इन नए नियमों से हवाई सफर अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक और भरोसेमंद हो जाएगा।


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